सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, एक जज को केवल विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। वास्तव में, यह इतनी कठिन है कि अब तक ऐसा बहुत कम हुआ है।

किसी जज को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। सबसे पहले, संसद के दोनों सदनों में इस्तीफे के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। इन्हें पारित होने के लिए कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद, राष्ट्रपति उस जज को आधिकारिक तौर पर हटा देते हैं।

यह प्रणाली इसलिए बनाई गई है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और कोई भी राजनीतिक दबाव उन पर न पड़े। भारत में न्यायाधीशों की आजादी को बहुत महत्व दिया जाता है, और इसीलिए उन्हें हटाना इतना कठिन बनाया गया है।

अब तक, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को वास्तविक अक्षमता या दुर्व्यवहार के क

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