रेलवे की धारा 143: टिकट की अनधिकृत बिक्री पर सख्त कार्रवाई

भारतीय रेलवे लाखों लोगों के लिए दैनिक आवागमन का सबसे सस्ता और महत्वपूर्ण साधन है। इसी कड़ी में, रेलवे अधिनियम की धारा 143 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो टिकटों की अनधिकृत खरीद-फरोख्त पर रोक लगाती है। यह नियम साफ करता है कि आरक्षित टिकट को अनधिकृत तरीके से खरीदना या बेचना कानून के खिलाफ है।

कई बार, लोग भाग्य में लंबी कतारों या ऑनलाइन बुकिंग में समस्याओं के कारण तीसरे पक्ष से टिकट खरीद लेते हैं। कुछ लोग इसे फायदे का मौका समझकर टिकटों को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। लेकिन यह व्यवहार धारा 143 के तहत अपराध माना जाता है।

इस नियम के उल्लंघन पर तीन वर्ष तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे प्रशासन कई बार छापेमारी भी करता है और ऐसे मामलों में गिरफ्तारियाँ की जाती हैं।

यह नियम सिर्फ कानूनी अनुपालन के लिए नहीं, बल्कि नियमित यात्रियों क

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