भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या

भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनमें मुख्य न्यायधीश (Chief Justice of India) भी शामिल होते हैं। यह संख्या संसद द्वारा पारित कानून के तहत निर्धारित की गई है। आरंभ में सुप्रीम कोर्ट के केवल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन बढ़ते हुए मामलों और न्यायिक बोझ को देखते हुए इस संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि की गई।

इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें मुख्य न्यायधीश सहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रेमो कॉर्ट के फैसलों और संवैधानिक महत्व के कारण देश भर में इनकी भूमिका अहम होती है।

31 की सीमा तब तक लागू रहती है, जब तक संसद द्वारा नए कानून के माध्यम से इसमें बदलाव न किया जाए। हालाँकि, वास्तविक संख्या कभी-कभी इससे कम भी रहती है, क्योंकि समय-समय पर न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं या नए नामों की पुष्टि में देरी होती है।

सुप्री

यह भी देखें

विस्तृत लेख

संबंधित विषय