भारत की राष्ट्रभाषा क्या है?

भारतीय संविधान में कोई भी एक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। यह बात कई लोगों के लिए आश्चर्य की हो सकती है, क्योंकि अक्सर हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर, भारत में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके बजाय, संविधान ने 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है, जिन्हें अनुच्छेद 344 के तहत ‘आठवीं अनुसूची’ में शामिल किया गया है। इनमें हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, पंजाबी और कई अन्य प्रमुख भाषाएँ शामिल हैं।

केंद्र सरकार कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करती है। वहीं, विभिन्न राज्यों में अपनी-अपनी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में चुनने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में तमिल और पश्चिम बंगाल में बांग्ला आधिकारिक भाषा है।

भाषा के मामले में भारत की विविधता उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। एक राष्ट्र

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