क्या पुलिस बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर सकती है?

नहीं, पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) गंभीर अपराधों में कार्रवाई की आधारशीला होती है। जब तक पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कानूनी आधार ही नहीं बनता।

हालांकि, यह बात अलग है कि अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पुलिस को अरेस्ट वारंट के बिना भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में कोर्ट से वारंट लेना अनिवार्य नहीं है, खासकर जब अपराध स्पष्ट और गंभीर हो।

लेकिन कुछ खास मामलों में, जैसे सेलिब्रिटी से जुड़े या सार्वजनिक रूप से चर्चित मामलों में, पुलिस कभी-कभी अतिरिक्त सावधानी बरतती है। ताकि गिरफ्तारी को लेकर कोई विवाद न हो। ऐसे में वे कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी कराकर कार्रवाई करती हैं, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी हो।

एक बात स्पष्ट रहे: एफआईआर के बिना गिरफ्तारी ग

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