जमान तदार कौन होता है?

न्याय प्रणाली में जब कोई अभियुक्त अदालत द्वारा तय समय पर पेश होने की जिम्मेदारी लेता है, तो उसके साथ एक व्यक्ति गारंटी के तौर पर खड़ा होता है। इस व्यक्ति को ही जमानतदार या प्रतिभू कहा जाता है।

जमानतदार का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होता है कि अभियुक्त न्यायालय के हर आदेश पर समय पर हाजिर हो। यदि अभियुक्त अदालत में नहीं पहुँचता है, तो जमानतदार को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कई बार अदालत जमानतदार से धनराशि भी जमा कराती है, ताकि वह जिम्मेदारी समझे।

यह जिम्मेदारी सिर्फ कानूनी नहीं होती, बल्कि नैतिक भी होती है। जमानतदार को यह भी ध्यान रखना होता है कि अभियुक्त अदालत के सामने गैर-जिम्मेदारी न बरते और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करे।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में जमानत और प्रतिभू की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जमानतदार वह व्यक्ति हो सकता है जो अभियुक्त का परिचित, रिश्तेदार या य

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