सजा के बाद कितने साल में अपील पर जमानत मिल सकती है?
कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि किसी गंभीर अपराध की सजा काटने के बाद क्या उस व्यक्ति को अपील के दौरान भी जमानत मिल सकती है? इस सवाल का एक महत्वपूर्ण जवाब सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो दोषी 10 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं, उनके मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से वे मामले, जहां दोषी ने पहले ही 14 साल की कैद पूरी कर ली है, उन्हें समय पूर्व रिहाई के लिए सरकार के समक्ष भेजा जा सकता है।
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उनकी अपील अदालत में लंबित हो। यानी, चाहे अपील चल रही हो या खत्म हो गई हो, फिर भी 14 साल बाद रिहाई की संभावना पर विचार किया जा सकता है।
यह फैसला न्यायिक क्रूरता को कम करने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खासकर उन बंदियों के लिए, जो अपनी सजा का एक लंबा अवधि
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