दिल्ली में पेट्रोल गाड़ियों की लाइफ कितनी है?
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और पुरानी पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। इसके अनुसार, 1 जनवरी 2022 से पेट्रोल इंजन वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में चलाने पर रोक लगा दी गई है।
यानी अगर आपकी कार, बाइक या कोई अन्य पेट्रोल वाहन 2007 से पहले का है, तो वह अब दिल्ली की सड़कों पर अवैध माना जाएगा। इसी तरह, डीजल वाहनों के लिए यह सीमा 10 साल की है। यह नियम वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ हवा के लिए लागू किया गया है।
कई लोग अभी भी नहीं जानते कि उनकी गाड़ी अब चलाने के लिए अनुमत नहीं है। परिवहन विभाग नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाता है और गलती से चलने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, तो उसे री-रजिस्टर या बेचने का व
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