प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है?

भारत में प्रधानमंत्री को सीधे कोई भी व्यक्ति या संस्था हटा नहीं सकती। लेकिन संविधान के तहत एक साफ प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वह पद से हटाया जा सकता है। मूल रूप से, प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक लोकसभा में उनकी पार्टी या गठबंधन को बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

यदि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो देते हैं — जैसे किसी विश्वास मत के दौरान — तो राष्ट्रपति को संविधान के तहत यह अधिकार है कि वे उनसे इस्तीफा मांगें या उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। यह कोई तुरंत फैसला नहीं होता, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

इसके अलावा, यदि प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दें या कोई गंभीर आरोप लगने पर संसदीय अविश्वास का सामना करना पड़े, तो भी उनका पद समाप्त हो सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति खुद से उन्हें हटाते नहीं हैं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ऐसा करते हैं।

इस तरह, प्रधानमंत्री की शक्ति संसद के विश्वास पर न

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