क्या भारत में शिक्षा मुफ्त है?

हाँ, भारत में 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार 2009 में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसकी नींव संविधान के 86वें संशोधन द्वारा रखी गई थी, जिसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया।

इस कानून के तहत, सरकारी स्कूल हर बच्चे को बिना किसी फीस के शिक्षा प्रदान करते हैं। न सिर्फ ट्यूशन फीस, बल्कि पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और अन्य सामग्री भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य गरीबी और सामाजिक असमानता के बावजूद हर बच्चे को स्कूल तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

इस अधिनियम को लागू करने में स्कूल प्रबंध समितियाँ (एसएमसी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन समितियों में अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय नागरिक शामिल होते हैं, जो स्कूल के संचालन और सुधार में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।

हालाँकि, कानून होने के बावजूद कई

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