क्या सरकारी कर्मचारी दूसरा विवाह कर सकता है?
हां, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अब अपनी सेवा पुस्तिका में यह घोषणा करने के लिए बाध्य हैं कि उनकी एक से अधिक पत्नियां या पति हैं। यह नया फॉर्मेट पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
हालांकि, मौजूदा नियम स्पष्ट हैं – कोई भी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता जिसका पति या पत्नी जीवित हो, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार विशेष अनुमति प्रदान करे। यह प्रतिबंध 6 अप्रैल, 2016 से लागू है और इसका उद्देश्य नैतिक मानकों को बनाए रखना और घोटालों की संभावना कम करना है।
ऐसे मामलों में, अगर कोई कर्मचारी विवाहित व्यक्ति से दूसरा विवाह करता है, तो उसे सेवा से निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी, कुछ धार्मिक या सामाजिक परंपराओं के तहत ऐसे विवाहों को लेकर छूट दी जा सकती है,
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