क्या पुराने सिक्के बेचना गैरकानूनी है? जानिए कानून के अनुसार सच

नहीं, पुराने सिक्के बेचना गैरकानू negotiating नहीं है। भारतीय सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार, आप अपने पास मौजूद 1 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सिक्के अपनी मर्जी के दाम पर बेच सकते हैं। यह कानून संग्रहकर्ताओं, एंटीक डीलर्स और सामान्य नागरिकों के लिए एक राहत है, जो पुराने या दुर्लभ सिक्कों को बेचना चाहते हैं।

हालांकि, कुछ शर्तें जरूरी हैं। 50 पैसे या उससे कम मूल्य के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया गया है। ऐसे सिक्कों के बड़े पैमाने पर संग्रह या बिक्री पर सरकार की नजर रह सकती है, खासकर अगर इससे बाजार में अव्यवस्था फैले।

अगर कोई व्यक्ति लाखों के सिक्कों की जमाखोरी करके कीमतें बढ़ाने की कोशिश करता है, तो यह कानून के तहत गैरकानूनी माना जा सकता है। लेकिन छोटे पैमाने पर संग्रह या बिक्री के लिए डरने की कोई बात नहीं।

तो अगर आपके पास 1980 के दशक के वो पुराने सिक्के हैं या कोई व

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