गुजरात में न्यूनतम मजदूरी: श्रमिकों के वेतन में संशोधन

गुजरात सरकार समय-समय पर बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) की दरों में संशोधन करती है। राज्य में कार्यरत श्रम बल को मुख्य रूप से अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ताकि हर वर्ग के योगदान का सही मूल्यांकन हो सके।

मई 2022 में लागू हुए संशोधन के अनुसार, राज्य में श्रमिकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। इस फैसले के तहत अकुशल श्रमिकों (Unskilled Workers) का मासिक वेतन 16,064 रुपये से बढ़ाकर 16,506 रुपये कर दिया गया। इसी तरह, अर्ध-कुशल श्रमिकों (Semi-skilled Workers) के मासिक वेतन में भी वृद्धि की गई, जिसे 17,693 रुपये से बढ़ाकर 18,187 रुपये किया गया।

न्यूनतम वेतन में यह बदलाव औद्योगिक इकाइयों, दुकानों और विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रम एवं रोजगार विभाग के नियमों के अनुसार, किसी भी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान करना कानूनन अपराध माना जाता है। इस प्रकार के फैसलों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

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