संयुक्त अरब अमीरात में वेतन के नियम
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के श्रम कानून में कोई आधिकारिक न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) तय नहीं किया गया है। कानून में यह प्रावधान है कि कर्मचारी की आय उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा, नियोक्ता और कर्मचारी आपसी सहमति से वेतन तय करते हैं।
हालांकि, श्रम मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों का वेतन समय पर मिले। इसके लिए Wage Protection System (WPS) लागू किया गया है। स्थानीय यूएई नागरिकों (Emiratis) के लिए निजी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन लागू है, लेकिन विदेशी कर्मचारियों के लिए कानून में कोई निश्चित सीमा नहीं है।
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