मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति सलाह और सहमति के आधार पर होती है। वास्तव में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, सरकार की ओर से ऐसी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर आधारित होती हैं।

इस प्रक्रिया में विधायिका और कार्यपालिका का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। राष्ट्रपति, जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, संवैधानिक दायित्व के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह सब मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है।

यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी तरह की प्रक्रिया के तहत होती है।

इस प्रणाली के कारण न्यायपालिका सरकार के दबाव से दूर

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