राजपूत ओबीसी में आते हैं या नहीं? जानिए राजस्थान के मामले में सच
कई सवाल उठते रहे हैं कि क्या राजपूत समुदाय ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में आता है। इसका जवाब राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना क्रम संख्या 90 में स्पष्ट है। इस अधिसूचना के तहत राजपूत परमार जाति को आधिकारिक तौर पर ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया गया है।
इसका मतलब यह है कि राजस्थान के सभी जिलों और तहसीलों में जो लोग राजपूत परमार समुदाय से आते हैं और ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उनका प्रमाण पत्र वैध है। यह प्रक्रिया सरकारी अधिसूचना के अनुसार पूरी की गई है और पूरी तरह कानूनी है।
हालांकि, कुछ अधिकारियों द्वारा हाल में ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कोशिश की जा रही है। यह कार्रवाई न केवल भ्रामक है बल्कि गैरकानूनी भी मानी जा रही है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे प्रमाण पत्रों को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।
इसलिए, राजपूत परमार समुदाय के लोगों को अपने अधिकारो
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