महिलाओं को परेशान करना अब भारी पड़ सकता है

अगर कोई लड़की या महिला को सार्वजनिक जगह पर शब्दों, नजरों या अश्लील व्यवहार से परेशान करता है, तो उसे अब सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कार्रवाई अब सिर्फ अनैतिक नहीं, बल्कि कानून के तहत एक गंभीर अपराध है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत, किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से अश्लील शब्द बोलना, उसकी ओर अशोभनीय तरीके से देखना या उसे परेशान करना – सभी अपराध माने जाते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को एक साल तक की जेल या लगभग Dh100,000 (लगभग ₹20 लाख) के जुर्माने का खतरा होता है। कई मामलों में दोनों सजाएं भी साथ में लागू हो सकती हैं।

इस कानून का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना है, खासकर सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, बस स्टॉप, मॉल्स या ऑफिस के आसपास। पिछले कुछ वर्षों में कानून में संशोधन के बाद ये सजा और सख्त हो चुकी है, ताकि ऐसे व्यवहार को रोका जा सके।

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