गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेशी का समय

जब कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बारे में कानून एक स्पष्ट व्यवस्था करता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 56 और धारा 57 के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में पेश किया जाना अनिवार्य है।

यह समय यात्रा के लिए आवश्यक समय के अलावा होता है। यानी अगर थाने से न्यायालय जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो गिरफ्तारी के कुल समय में उन 2 घंटों को छोड़कर भी 24 घंटे का नियम लागू होता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के लंबे समय तक हिरासत में न रखा जाए।

यह अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत भी शामिल है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 22 में सुरक्षित किया गया है। इसके तहत हर गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया जाना चाहिए। अगर पुलिस इस समय सीमा का उल

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