भारतीय संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
भारतीय संविधान को अंग्रेजी में "The Constitution of India" कहा जाता है। कभी-कभी इसे सरलता से "The Indian Constitution" भी कहा जाता है। यह भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। यह देश की राजनीतिक रूपरेखा, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों और सरकार की संरचना को परिभाषित करता है।
संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन अंग्रेजी संस्करण को विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है। जब हम कहते हैं कि "The Indian Constitution should extend Article 370", तो इसका अर्थ है कि कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 370 को लागू रखा जाए, जो पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। हालांकि, अगस्त 2019 में संसद ने इस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया, जिसके बाद राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया।
आज भी, The Constitution of India लाखों पन्नों में नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज के रूप में काम करता है, जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांत
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