क्या भारत में दो पत्नियों से शादी करना कानूनी है?
भारत में दो पत्नियों से शादी करना ज्यादातर मामलों में कानूनी नहीं है। 1956 में लागू हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, एक हिंदू पुरुष या महिला के लिए दूसरी शादी करना गैर-कानूनी है। ऐसा करने पर विवाह मान्य नहीं होता और इसे कानून के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है।
हालाँकि, कुछ समुदायों के लिए अलग नियम हैं। मुसलमान पुरुष कानूनी रूप से चार पत्नियों तक रख सकते हैं, हालाँकि यह शर्तों के अधीन है और समाज में इसकी स्वीकृति सीमित है। इसके अलावा, गोवा और कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में हिंदुओं के लिए भी द्विविवाह की अनुमति है, जहाँ पुर्तगाली कानून के प्रभाव अभी भी मौजूद हैं।
लेकिन सामान्यतः, अगर कोई हिंदू, ईसाई या सिख दूसरी शादी करता है, तो यह अपराध हो सकता है। पत्नी के पास ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई का अधिकार होता है।
इसलिए, भले ही कुछ संस्कृतियों में बहुविवाह का इतिह
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