क्या भारत में शिक्षा मुफ्त है?

हां, भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। यह संवैधानिक अधिकार है, जिसे संविधान के 86वें संशोधन द्वारा साल 2002 में जोड़ा गया। इसके बाद अनुच्छेद 21-ए बनाया गया, जो सरकार को इस उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का दायित्व देता है।

यह नियम सरकारी स्कूलों पर लागू होता है। इन स्कूलों में न तो ट्यूशन फीस लगती है, न ही प्रवेश शुल्क। साथ ही, बच्चों को पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और कई जरूरी सामग्रियां भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं।

हालांकि, निजी स्कूलों में हालात अलग हैं। वहां फीस अक्सर बहुत अधिक होती है। हालांकि, राइट टू एजुकेशन (आरटीई) एक्ट के तहत, निजी स्कूलों को अपनी क्षमता के 25% सीटों पर गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को मुफ्त में दाखिला देना अनिवार्य है।

फिर भी, कई गांवों और दूरदराज के इलाकों में शिक्षा तक पहुंच में बाधाए

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