राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

भारत में राष्ट्रपति के पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक और संवैधानिक परंपरा है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन को दर्शाती है। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद की गोद में बैठते हैं, तो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, जिसका संचालन मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

हालांकि, अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उपलब्ध न हों, तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इस कार्य को संभालते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह बिना किसी देरी के हो सके।

यह रस्म केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि देश के संविधान के प्रति राष्ट्रपति की निष्ठा और जिम्मेदारी को दर्शाती है। शपथ लेने के बाद वह आधिकारिक तौर पर देश के प्रथम नागरिक बन जाते हैं।

राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का अनुष्ठान आमतौर पर संसद भवन या राष्ट्रपति भवन में होता है, जहां उच्च अधिकारिय

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