निकाह हलाला: एक संवेदनशील विषय
इस्लामिक विवाह प्रथा में "निकाह हलाला" एक ऐसा विषय है जो काफी विवादास्पद रहा है। जब कोई पति अपनी पत्नी को एक ही बार में तीन 'तलाक' दे देता है, तो शरिया के अनुसार वह तलाकशुदा हो जाती है। अब, अगर पति उससे दोबारा शादी करना चाहे, तो इस्लामी नियमों के मुताबिक वह सीधे वापस नहीं आ सकता।
यहां आता है हलाला का नियम। इसके तहत महिला को किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है, और उस नए विवाह में शारीरिक संबंध भी स्थापित होने चाहिए। उसके बाद जब वह दूसरी शादी टूट जाती है (तलाक या मृत्यु के माध्यम से), तब मूल पति उससे फिर से विवाह कर सकता है।
हालांकि, यह प्रथा कई विद्वानों और समाज सुधारकों द्वारा आपत्तिजनक मानी गई है। कई मानते हैं कि यह प्रथा महिलाओं के साथ घोर अन्याय है और धर्म के सच्चे उद्देश्यों के खिलाफ जाती है। कुछ क्षेत्रों में तो यह आर्थिक शोषण तक का जरिया बन गई है।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां न
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