पुराना सोना बेचने पर कितना टैक्स लगता है?
अगर आपने 3 साल या उससे अधिक समय पहले खरीदी गई सोने की ज्वेलरी बेचने की सोच रखी है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत टैक्स देना होगा। इसका मतलब यह है कि जितना भी मुनाफा होगा, उस पर टैक्स लगेगा।
आजकल इस तरह के मुनाफे पर 20.80 फीसदी तक टैक्स देना पड़ सकता है। इसमें 20% कैपिटल गेन टैक्स और अतिरिक्त 4% सेस शामिल है। पहले सेस केवल 3% था, लेकिन सरकार ने बजट में इसमें बदलाव करके इसे बढ़ा दिया है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 2018 में सोने की चेन खरीदी थी और अब 2024 में उसे बेच रहे हैं। चूंकि वस्तु 3 साल से अधिक पुरानी है, इसलिए लाभ राशि पर आपको 20.80% टैक्स अदा करना होगा। हालांकि, अगर आपने सोना 3 साल से कम समय में बेचा, तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और आपकी आय के स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।
इसलिए, पुराना सोना बेचने से पहले टैक्स के पहलु
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