लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र पर बहस
भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र अभी 18 वर्ष है, लेकिन हाल ही में इसे लेकर एक बड़ा सुझाव सामने आया है। बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 के तहत सरकार ने लड़कियों के लिए भी विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के समग्र विकास को बेहतर बनाना है।
हालांकि, यह सुझाव विभिन्न धर्मों और समुदायों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं लेकर आया है। कुछ इसे समानता का कदम मानते हैं, तो कुछ इसे धार्मिक परंपराओं पर हस्तक्षेप मानकर आलोचना कर रहे हैं। खासकर, 2021 के अंत में जब यह बात सामने आई, तो कई जगहों पर आनन-फानन में निकाह करने के मामले सामने आए। लोग इस डर से शादी कर रहे थे कि कहीं नए कानून लागू न हो जाए।
फिलहाल, यह संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़
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