राज्यपाल का वेतन किसके खाते से आता है?

भारत के राज्यपाल का पद राज्य की आधिकारिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते कहाँ से आते हैं। इसका जवाब छुपा है संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद में।

अनुच्छेद 266(1) के तहत भारत में एक संचित निधि का गठन किया गया है। यह निधि संघ और राज्यों दोनों के लिए अलग-अलग होती है। राज्यपाल के वेतन और अन्य भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि राज्यपाल की स्वतंत्रता बनी रहे और वह राज्य सरकार के वित्तीय नियंत्रण से मुक्त रहें।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि राज्यपाल का वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है और उसे किसी राज्य के बजट से नहीं निकाला जाता। इससे उनकी स्थिति निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक बनी रहती है।

इस तरह, राज्यपाल के वेतन का स्रोत सीधे तौर पर भारत की संचित निधि होती है, जो संवैधानिक व्यवस्थ

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