धारा 144 कब लगाई जाती है?

धारा 144 भारतीय दंड संहिता के तहत एक ऐसा प्रावधान है, जिसे जारी करके किसी भी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगाई जाती है। यह तब लागू की जाती है जब प्रशासन को लगता है कि किसी इलाके में शांति भंग हो सकती है, हिंसा की आशंका है या कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो चुकी है।

यह धारा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या कोई अन्य अधिकारी जारी कर सकता है। इसके तहत न सिर्फ भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी होती है, बल्कि हथियार लेकर आने या किसी भी तरह से अशांति फैलाने की कोशिश पर भी रोक लग जाती है।

20 जून, 2022 को कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई थी, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आमतौर पर यह अस्थायी होती है और कुछ दिनों या हफ्तों के लिए लागू रहती है, जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए।

हालांकि यह अधिकार किसी आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार इसे जन विरोध प

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