धारा 151 CrPC: गिरफ्तारी की विशेष शक्ति
धारा 151 सीआरपीसी (Code of Criminal Procedure) एक ऐसी धारा है जो पुलिस अधिकारियों को आपात स्थिति में बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार देती है।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी यह समझता है कि कोई व्यक्ति जल्द ही एक संज्ञेय अपराध (ऐसा अपराध जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है) कर सकता है, और उसे रोका नहीं गया, तो वह अपराध हो जाएगा, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के गिरफ्तार कर सकता है।
यह धारा तभी लागू होती है जब अपराध को रोकना अन्य तरीकों से संभव नहीं होता। यह कोई आम शक्ति नहीं है, बल्कि एक आपातकालीन उपाय है।
उदाहरण के लिए, अगर पुलिस को जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति तुरंत हिंसा करने वाला है, और उसे रोका नहीं गया, तो बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वह उसे धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं।
हालांकि, इस शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसके लिए कानून में साफ शर्तें हैं
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