IPC की धारा 481: गलत संपत्ति चिह्न का उपयोग
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 481 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो गलत या झूठे संपत्ति चिह्नों के उपयोग को सज़ायोग्य अपराध घोषित करती है। इस धारा के तहत, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे चिह्न, लेबल या मार्क का उपयोग करता है जो वास्तविक नहीं है या गलत जानकारी देता है, तो वह कानून के तहत दंडनीय हो सकता है।
साधारण शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति अपने उत्पाद पर ऐसा चिह्न लगाता है जो यह बताता है कि वह किसी खास कंपनी का है या विशेष गुणवत्ता का है, जबकि ऐसा नहीं है, तो वह धारा 481 के दायरे में आता है। यह धारा उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और व्यापार में ईमानदारी बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई कपड़ा निर्माता अपने ब्रांड पर ऐसा लोगो लगाता है जो दूसरी कंपनी के समान हो या गलत तरीके से मूल्य या उत्पत्ति का दावा करता हो, तो यह IPC की धारा 481 के तहत अपराध माना जा सकत
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