90 दिनों में चार्जशीट न दाखिल होने पर आरोपी को मिलती है जमानत

जब कोई अपराध मामला दर्ज होता है, तो पुलिस को जांच के बाद धारा 173 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट पेश करनी होती है। यह चार्जशीट आरोपी के खिलाफ आरोपों का विवरण होती है और अदालत में दाखिल की जाती है। आमतौर पर, पुलिस को इसे दाखिल करने के लिए 90 दिन या 60 दिन का समय दिया जाता है, जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है।

लेकिन अगर इस निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के आधार पर है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जमानत तब दी जाएगी जब पुलिस निर्धारित समय में चार्जशीट न दाखिल कर पाए।

यह प्रावधान आरोपी के न्यायिक अधिकार की रक्षा के लिए है। कई बार आरोपी लंबे समय तक जेल में रहते हैं, भले ही खिलाफ मजबूत सबूत न हों। इस नियम से ऐसी स्थितियों में राहत मिलती है। हालांकि, यदि पुलिस को जांच में अतिर

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