हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

कई बार लोग बेफिक्र होकर "हरिजन" जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर शायद नहीं जानते कि यह शब्द अब कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। हालांकि पहले यह शब्द दलित समुदाय के सम्मान में इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के संदर्भ में इसे अपमानजनक माना जाता है, खासकर जब इसका इस्तेमाल तुच्छता या उपहास के भाव से किया जाए।

एससी एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), (s), (u) के तहत ऐसे शब्द के इस्तेमाल पर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना) और धारा 505 (सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाना) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा शब्द बोलता है या लिखित रूप में इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है। अपराध साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल तक की जेल भी हो सकती ह

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