क्या बच्चे बाइक चला सकते हैं? जानिए कानून क्या कहता है

भारत में बच्चों द्वारा बाइक चलाने के नियम स्पष्ट हैं। कानून के अनुसार, 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचे किशोर अब दोपहिया वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम 2019 में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के बाद लागू हुआ था।

हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण शर्त है। 16 से 18 साल के किशोर केवल बिना गियर वाली और 50 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक ही चला सकते हैं। इसमें स्कूटर या मोपेड जैसे वाहन शामिल हैं। इनके लिए विशेष लाइसेंस दिया जाता है, जो अलग श्रेणी में आता है।

18 साल से ऊपर की उम्र के बाद व्यक्ति पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की बाइक चला सकते हैं।

यह नियम केवल कानूनी नहीं है, बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए सड़कों पर बाइक चलाना खतरनाक हो सकता है। परिवारों को चाहिए कि वे इन नियमों का पालन करें और बच्चों को जिम्म

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