भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कौन देता है?

भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन केंद्र सरकार द्वारा भारत के संघीय खजाने (Consolidated Fund of India) से दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति का वेतन संसद की मंजूरी के बिना सीधे सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

वर्तमान में, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है। यह राशि उनके पद के अनुरूप निर्धारित की गई है और इसमें अन्य भत्ते भी शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद गणराज्य के संवैधानिक ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य भी संभाल सकते हैं।

भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1952 से 1962 तक इस पद पर रहकर इतिहास रचा। उनके सम्मान में ही भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है।

उपराष्ट्रपति का पद न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्रीय जीवन में संतुलन बनाए रख

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