भारतीय दंड संहिता की धारा 129 क्या कहती है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 129 उन सार्वजनिक कर्मचारियों से जुड़ी है जो कैदियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस धारा के तहत, अगर कोई सरकारी कर्मचारी, जो किसी राजकैदी या युद्धबंदी की अभिरक्षा कर रहा हो, लापरवाही बरतता है और उसके कारण कैदी भाग जाता है, तो वह कर्मचारी दंडनीय होता है।
इस धारा के मुताबिक, ऐसी लापरवाही के लिए उस अधिकारी को तीन वर्ष तक के साधारण कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही, उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कैदियों की सुरक्षा और निगरानी में कोई कमी न हो, नहीं तो जिम्मेदार व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ेगी।
धारा 129 न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत विश्वासघात या लापरवाही पर रोक लगाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि सार्वजनिक सेवकों के लिए ज
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