लोकसभा अध्यक्ष की शपथ के बारे में रोचक तथ्य

भारतीय संविधान के तहत अधिकांश संवैधानिक पदों पर आसीन होने वाले अधिकारी अपने पद की शपथ या प्रतिज्ञा अवश्य लेते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद है – लोकसभा अध्यक्ष

हालांकि कई लोगों का मानना है कि सभी प्रमुख पदों पर आने वाले व्यक्ति को शपथ लेनी होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ऐसा नहीं करता। वास्तव में, संविधान की तीसरी अनुसूची में लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान नहीं है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष की भूमिका कम महत्वपूर्ण है। बल्कि, यह परंपरा और संवैधानिक प्रावधानों का हिस्सा है। जब लोकसभा का नवनिर्वाचित सदस्य अध्यक्ष चुना जाता है, तो वह सीधे अपने पद का कार्यभार संभाल लेता है। उदाहरण के लिए, सुंदरम सिंह जैसे अध्यक्षों ने कभी शपथ नहीं ली, फिर भी उन्होंने अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी को पूरे सम्मान के साथ निभाया।

यह व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय परंपरा से प

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