क्या तलवार रखना कानूनी है? जानिए किन्हें मिली है इजाजत

भारत में आर्म्स एक्ट के तहत तलवार समेत कई प्रकार के हथियारों पर सख्त प्रतिबंध है। आम नागरिकों के लिए कोई भी तलवार या तेज धार वाला हथियार रखना कानूनी रूप से गैरकानूनी माना जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून कुछ छूट भी प्रदान करता है।

सिख समुदाय को अपने धार्मिक अधिकार के तहत तलवार के एक विशेष रूप, कृपाण, रखने की अनुमति है। इसके लिए शर्त यह है कि कृपाण की धार 9 इंच से अधिक न हो। यह छूट धार्मिक पहचान के संरक्षण के तहत दी गई है और इसे संवैधानिक अधिकार के तौर पर मान्यता प्राप्त है।

इसके अलावा, निहंग सिख समुदाय को भी अलग छूट दी गई है। शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के तहत, निहंग सिखों को लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भाले और बरछा जैसे पारंपरिक शस्त्र रखने की अनुमति है। यह छूट सिर्फ उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी है।

हालांकि, सामान्य व्यक्ति के

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