पत्नी को प्रताड़ित करने पर क्या है सजा?

अगर कोई पति या उसके परिजन दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, तो इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धारा 498-ए के तहत ऐसे अपराध को गंभीरता से लिया जाता है। यह कानून विशेष रूप से उन महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिन्हें शादी के बाद दहेज के लिए घर में प्रताड़ित किया जाता है।

कानून के अनुसार, दहेज के लिए प्रताड़ित करना गैर जमानती अपराध है। यानी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती। यह मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 3 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही, कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को रोकने के लिए किया गया है।

ऐसे मामलों में पीड़िता को तुरंत कानूनी सहायता ल

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