राज्यपाल कैसे बनते हैं?
राज्यपाल किसी भी राज्य के आधिकारिक मुखिया होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होती है, लेकिन वास्तव में वे तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति को उनसे संतुष्टि बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि वे "राष्ट्रपति की मर्जी पर" पद धारण करते हैं।
किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए कुछ मानदंडों का पालन करना जरूरी है। वह केवल भारतीय नागरिक हो सकता है और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, वह व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता।
राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वे राज्य सरकार के मुख्य अधिकारी के रूप में काम करते हैं, हालांकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। फिर भी, राज्यपाल के पास कानून बनाने, बजट पारित करने और विधानसभा के
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