राष्ट्रपति किसे नहीं नियुक्त करते?

भारत में राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन हर नियुक्ति उनके हाथों में नहीं होती। एक अहम तथ्य यह है कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं करते। यह जिम्मेदारी वास्तव में सरकार के साथ-साथ विपक्ष की सहमति पर आधारित एक सामूहिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसदीय समिति या उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिशों के आधार पर होती है। यह व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है ताकि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे।

यह बात 4 अक्टूबर 2022 को भी स्पष्ट की गई थी, जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति के पास देश के शीर्ष अधिकारियों जैसे मुख्य न्यायाधीश, महानिदेशक, अटॉर्नी जनरल और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नामांकन की शक्ति होते हुए भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनकी नियुक्ति के दायरे से बाहर हैं।

यह प्रावधान संविधान की भावना को बरकरार

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