भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है?
भारत में दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले करेंसी नोटों के पीछे किसकी भूमिका होती है, यह जानना बेहद दिलचस्प है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत भारत में करेंसी नोट निर्गमित (जारी) करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में नोट जारी करने का एकाधिकार पूरी तरह से केंद्रीय बैंक को ही दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था और मौद्रिक प्रणाली को संतुलित रखने के साथ-साथ जाली नोटों से सुरक्षा और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक रुपये का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन उनका वितरण भी आरबीआई के माध्यम से ही होता है। नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो धारक को उस मूल्य के भुगतान का वचन देते हैं।
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