नागरिकता के तीन प्रमुख प्रकार

नागरिकता किसी व्यक्ति और एक देश के बीच कानूनी संबंध स्थापित करती है। भारत में, नागरिकता मुख्य रूप से तीन तरीकों से प्राप्त हो सकती है। ये हैं: जन्म के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता और प्राकृतिकीकरण के द्वारा नागरिकता।

जन्म के आधार पर नागरिकता

यह सबसे सामान्य तरीका है। भारत के संविधान की धारा 3 में दर्ज है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा होता है, वह स्वतः भारतीय नागरिक होता है। हालांकि, कुछ शर्तें लागू होती हैं, जैसे माता-पिता की नागरिकता या सरकारी कर्मचारी न होना।

पंजीकरण के द्वारा नागरिकता

इस श्रेणी में विशेष रूप से योग्य व्यक्ति आते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह कर चुके हैं। इन्हें आवेदन करके और निर्धारित शर्तों को पूरा करके नागरिकता मिल सकती है।

प्राकृतिकीकरण के माध्यम से

विद

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