क्या भारत में राष्ट्रपति दो बार चुने जा सकते हैं?

हाँ, भारत में राष्ट्रपति को दो या उससे अधिक बार चुना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित सभी योग्यताओं को पूरा करता है, उसे कितनी भी बार चुना जा सकता है।

कानूनी प्रावधान क्या है?

भारत के संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं तय की गई है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति फिर से योग्यताएँ पूरी करता है और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करता है, तो वह दो या उससे अधिक कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है।

हालाँकि, अब तक के इतिहास में केवल एक राष्ट्रपति, डॉ. एस. राधाकृष्णन, ने दो कार्यकाल पूरे किए हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी दो बार चुने गए थे, लेकिन तीसरी बार चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, हालाँकि संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं था।

निष्कर्ष

संविधान के तहत, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर कितनी भी बार चुना ज

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